Govt Employee Benefit – हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए दो बड़े और राहत देने वाले फैसले लिए हैं। इन फैसलों से कर्मचारियों को न सिर्फ आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा भी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा सिविल सर्विसेज नियम, 2016 में बदलाव किया गया है, साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को भी मंजूरी दी गई है।
मौत के बाद भी दो साल तक घर मिलेगा
सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को अगले दो साल तक सरकारी आवास में रहने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए परिवार को सिर्फ सामान्य लाइसेंस फीस भरनी होगी, यानी किराया बहुत ही कम होगा। अब परिवार को अचानक घर खाली करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
अगर सरकारी आवास उपलब्ध नहीं हुआ, तो परिवार को मकान भत्ता दिया जाएगा जिससे वे किराए का घर लेकर दो साल तक रह सकें। सरकार का कहना है कि यह कदम उन परिवारों के लिए है जो अचानक आय खत्म होने से परेशान हो जाते हैं।
1 अगस्त से लागू होगी नई पेंशन योजना
दूसरा बड़ा फैसला यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर है, जिसे 1 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा। यह योजना खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नौकरी में आए हैं और जिन पर फिलहाल नई पेंशन योजना (NPS) लागू है।
25 साल नौकरी? तो मिलेगा आधा वेतन पेंशन के रूप में
UPS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिन कर्मचारियों ने 25 साल या उससे ज्यादा सेवा की है, उन्हें रिटायरमेंट के समय उनकी अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी अगर किसी का आखिरी साल का औसत वेतन ₹60,000 है, तो उसे हर महीने ₹30,000 की पेंशन मिलेगी।
मौत होने पर परिवार को मिलेगी पेंशन
अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसका परिवार भी उसी पेंशन का हकदार रहेगा। यह पेंशन फैमिली पेंशन के रूप में दी जाएगी। इससे परिवार को वित्तीय संकट से बचाया जा सकेगा।
10 साल नौकरी करने वालों को भी राहत
जो कर्मचारी 10 साल या उससे ज्यादा की सेवा कर चुके हैं, उन्हें कम से कम ₹10,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन दी जाएगी। यह उन लोगों के लिए राहत है जो NPS के तहत रिटायरमेंट के समय कम पेंशन मिलने को लेकर चिंतित रहते थे।
UPS या NPS: चुनाव अब कर्मचारियों के हाथ में
इस योजना की एक और खासियत यह है कि कर्मचारी चाहें तो UPS में आ सकते हैं या NPS में ही बने रह सकते हैं। यह पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर होगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कोई भी कर्मचारी कभी भी इन दोनों योजनाओं में से किसी एक को चुन सकता है।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
इन फैसलों से हरियाणा के लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारी संगठनों ने इन बदलावों का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उनका मनोबल बढ़ा है। साथ ही इससे सरकार और कर्मचारियों के बीच विश्वास भी मजबूत हुआ है।
मुख्यमंत्री का साफ संदेश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “हमारी सरकार हर सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के साथ है। UPS और आवास सुविधा से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और यह एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा का ढांचा तैयार करेगा।”
किन्हें होगा सीधा फायदा?
- हरियाणा सरकार के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी
- वे कर्मचारी जो 2006 के बाद नियुक्त हुए हैं
- उन परिवारों को जिनका सदस्य सेवा के दौरान निधन हो गया
- कम से कम 10 साल सेवा देने वाले कर्मचारी