Pan Card Rules – अगर आपके पास पैन कार्ड है या आप नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने पैन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें न मानना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। अब पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है और अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो जल्दी कर लीजिए, वरना जुर्माना भी भरना पड़ेगा और जरूरी काम भी अटक सकते हैं।
पैन कार्ड अब सिर्फ पहचान पत्र नहीं, आपकी पहचान का आधार बन चुका है
आज के समय में पैन कार्ड हर छोटे-बड़े फाइनेंशियल काम में जरूरी हो गया है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो, इनकम टैक्स भरना हो या कोई सरकारी सब्सिडी लेनी हो – हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा है। किसी के नाम से फर्जी खाता खुलवा लेना, ट्रांजैक्शन करना या टैक्स चोरी जैसे मामलों से बचने के लिए सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं।
सरकार ने जारी किया नया नियम – पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य
अब सरकार की ओर से साफ कह दिया गया है कि सभी पैन कार्डधारकों को अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। पहले इसकी डेडलाइन 31 मार्च रखी गई थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने अभी तक यह काम नहीं किया है, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है।
अगर नहीं कराया लिंक, तो क्या होगा?
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। यानी आप उसका उपयोग किसी भी सरकारी या फाइनेंशियल काम में नहीं कर पाएंगे। बैंक खाता खुलवाना हो, टैक्स फाइल करना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो या जमीन-जायदाद खरीदनी हो – सब कुछ रुक जाएगा।
और इतना ही नहीं, अगर आपने इनएक्टिव पैन कार्ड का उपयोग कर लिया किसी भी दस्तावेज या पहचान के तौर पर, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
पैन कार्ड और आधार लिंक न करने पर कौन-कौन से काम रुकेंगे
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे
- नया बैंक खाता नहीं खुल पाएगा
- 50 हजार से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे
- सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा
- आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और CIBIL स्कोर पर असर पड़ेगा
पैन-आधार लिंक न करने पर लगेगा जुर्माना
अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है और डेडलाइन के बाद इसे जोड़ते हैं, तो आपको ₹1000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका पैन दोबारा एक्टिव होगा। सरकार कई बार इस नियम की जानकारी दे चुकी है लेकिन फिर भी लाखों लोग अब तक इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में सलाह यही है कि समय रहते इस काम को निपटा लें।
पैन-आधार लिंक करने की आसान प्रक्रिया
अगर आप सोच रहे हैं कि यह काम बड़ा झंझट वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल से ही इस काम को आसानी से कर सकते हैं। बस नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं
- होमपेज पर “Link Aadhaar” का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें
- अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें
- “I validate my Aadhaar details” ऑप्शन को चुनें
- आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे भरें
- अगर जुर्माना भरना है तो वह भी ऑनलाइन भरें और फिर “Validate” बटन पर क्लिक करें
कुछ ही मिनट में आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
नया पैन बनवाने वालों के लिए खास सलाह
अगर आपने हाल ही में पैन कार्ड बनवाया है, तो सबसे पहले यह चेक करें कि वह आधार से लिंक है या नहीं। कई बार एजेंसियां पैन बना देती हैं लेकिन लिंक नहीं करती। ऐसे में आप खुद जाकर ऊपर बताई गई प्रक्रिया से यह काम जरूर कर लें।
पैन कार्ड अब केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल पहचान है। अगर यह आधार से लिंक नहीं है, तो आपको कई जरूरी कामों में परेशानी हो सकती है और जुर्माना भी झेलना पड़ सकता है। सरकार ने साफ कह दिया है – अगर पैन कार्ड का सही और सुरक्षित इस्तेमाल चाहिए, तो आधार से लिंक कराना ही होगा।
तो देर मत कीजिए, आज ही पैन को आधार से लिंक करिए और भविष्य की मुसीबतों से बचिए।