Vehicles Fuel Ban – अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है, तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। गौतमबुद्धनगर जिले समेत दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में अब ऐसे पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। ये नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होने वाला है, जिससे लाखों वाहन चालकों की चिंता बढ़ गई है।
क्यों लिया गया है ये फैसला
ये फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT के पुराने आदेश के आधार पर लिया गया है। इसका मकसद है दिल्ली-एनसीआर की बढ़ती प्रदूषण की समस्या को कम करना। NCR की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और इसका एक बड़ा कारण पुराने वाहन हैं जो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ते हैं। इसी को देखते हुए अब पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
कितने वाहनों पर पड़ेगा असर
नोएडा यानी गौतमबुद्धनगर में लगभग दो लाख से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जो तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी चल रहे हैं। इनमें से करीब 40 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रद्द किया जा चुका है। कुछ वाहनों को अन्य जिलों में ट्रांसफर करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी किया गया है, जबकि कुछ को कबाड़ में तब्दील कर दिया गया है।
NOC कैसे लें और कहां चला सकते हैं पुराने वाहन
अगर आपके पास पुराना वाहन है और आप उसे NCR के बाहर किसी और जिले में चलाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए www.parivahan.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। आवेदन के बाद 7 कार्यदिवस के अंदर NOC जारी कर दी जाती है और इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती।
उत्तर प्रदेश के लगभग 33 जिलों में अब भी पुराने वाहन चलाए जा सकते हैं। इनमें इटावा, मैनपुरी, बलिया, कुशीनगर, गाजीपुर, अमेठी, लखीमपुर जैसे जिले शामिल हैं। अगर आपके पास NOC है तो आप अपने पुराने वाहन को इन जिलों में ट्रांसफर करके वहां इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर नियम तोड़ा तो क्या होगा
अगर कोई व्यक्ति पुराने और प्रतिबंधित वाहन को 1 नवंबर के बाद दिल्ली-एनसीआर में चलाता हुआ पाया गया, तो उसकी गाड़ी तुरंत जब्त कर ली जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टीमें बनाई जा रही हैं। नोएडा में पकड़ी गई गाड़ियों को सेक्टर-62 के डिपो में रखा जाता है।
जब्ती की अब तक की रिपोर्ट
2024 में ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे 93 डीजल और 272 पेट्रोल गाड़ियों को जब्त किया था। 2025 में जून तक 27 डीजल और 76 पेट्रोल गाड़ियां पहले ही जब्त की जा चुकी हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि अब पुराने वाहनों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।
दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR कैमरे
अब दिल्ली के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर ANPR यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाले कैमरे लगा दिए गए हैं। 520 में से 500 पंपों पर कैमरे लग चुके हैं और बाकी बचे हुए पर 30 जून तक लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये कैमरे पुराने गाड़ियों की पहचान कर लेंगे और तुरंत अलर्ट भेज देंगे, जिससे मौके पर ही गाड़ी जब्त की जा सके।
1 नवंबर से कहां-कहां लागू होगा ये नियम
दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और सोनीपत में ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। यहां भी पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी पुराने वाहन को ईंधन न दिया जा सके।
कितने पुराने वाहन हैं NCR में
सीएक्यूएम यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, दिल्ली में करीब 62 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी वैधता पूरी हो चुकी है। इनमें 41 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहन हैं। पूरे NCR में 44 लाख से ज्यादा पुराने वाहन एक्टिव हैं और इनमें से अधिकांश गाड़ियां इन्हीं पांच जिलों में चल रही हैं।
क्या करना चाहिए वाहन मालिकों को
अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है, तो अब समय आ गया है कि आप उसे स्क्रैप करवा दें या फिर किसी अन्य जिले में ट्रांसफर करवा लें। नियमों का उल्लंघन करने पर आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए ये कदम जरूरी है लेकिन इसका सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि वाहन मालिक समय रहते सही कदम उठाएं और नए नियमों के अनुसार चलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी न रोकी जाए तो NOC लेकर किसी और जिले में चलाएं या फिर नई गाड़ी का विकल्प चुनें।