Pan Card Rules – अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर आप नया पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने पैन कार्ड से जुड़े कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं जिन्हें हर पैन कार्ड धारक को जानना और समय रहते पूरा करना अब जरूरी हो गया है।
आज के समय में पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज बन चुका है जो बैंक से लेकर निवेश और इनकम टैक्स तक हर जगह जरूरी हो गया है। लेकिन बढ़ते फ्रॉड और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने 1 जुलाई 2025 से पहले कुछ अनिवार्य शर्तें लागू कर दी हैं।
पैन कार्ड और आधार लिंक करना अनिवार्य
अब चाहे आप नया पैन कार्ड बनवा रहे हों या आपके पास पहले से बना हुआ पैन कार्ड हो, दोनों ही स्थिति में आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि पैन और आधार को जोड़ने से फर्जीवाड़े के मामलों में कमी आएगी और पहचान की पुष्टि आसान होगी।
पुराने पैन कार्ड धारकों के लिए चेतावनी
अगर आपके पास पुराना पैन कार्ड है और अभी तक आपने उसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब देरी भारी पड़ सकती है। सरकार ने 1 जुलाई 2025 को आखिरी तारीख तय की है। इसके बाद अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं पाया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Deactivate) कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि फिर आप उसका उपयोग किसी भी वित्तीय काम में नहीं कर पाएंगे।
डीएक्टिवेट पैन कार्ड से नुकसान क्या?
अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो इसके ये नतीजे हो सकते हैं:
- आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे।
- बैंक अकाउंट से लेन-देन में परेशानी आ सकती है।
- म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार जैसे निवेश साधनों में KYC फेल हो जाएगा।
- TDS ज्यादा कटेगा, क्योंकि सक्रिय पैन की जरूरत होती है।
- सबसे बड़ी बात, अगर निष्क्रिय पैन का इस्तेमाल करते हैं तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
नया पैन बनवाने वालों के लिए भी नियम सख्त
अब अगर आप नया पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो भी आधार नंबर देना जरूरी हो गया है। बिना आधार के अब पैन कार्ड का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर दो पैन कार्ड न बनें और सिस्टम पारदर्शी बना रहे।
जुर्माने का भी है प्रावधान
अगर कोई व्यक्ति समय रहते पैन को आधार से लिंक नहीं करता है और फिर भी उसका इस्तेमाल करता है तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कैसे करें पैन को आधार से लिंक?
- सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- लिंक आधार सेक्शन में जाकर अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
- नाम और जन्मतिथि की पुष्टि करें और ओटीपी की मदद से वेरीफाई करें।
- आपका पैन आधार से जुड़ जाएगा और आपको एक मैसेज भी मिलेगा।
अगर पैन निष्क्रिय हो जाए तो?
अगर गलती से आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो आप इनकम टैक्स विभाग से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पैन-आधार लिंक करना पड़ेगा और संभव है कि जुर्माना भी देना पड़े। इसलिए बेहतर होगा कि आप 1 जुलाई 2025 से पहले ही इसे लिंक कर लें।
क्यों जरूरी है ये बदलाव?
दरअसल पिछले कुछ समय से सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी मिल रही थी जहां एक व्यक्ति के नाम पर कई पैन कार्ड बने हुए थे या फिर आधार से न जुड़े होने की वजह से टैक्स चोरी हो रही थी। इसीलिए यह कदम उठाया गया है ताकि सिस्टम मजबूत और पारदर्शी बनाया जा सके।
सरकार ने अब साफ कर दिया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि अनिवार्य भी है। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो बिना देरी के जल्द से जल्द ये काम कर लें। नहीं तो न सिर्फ आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा बल्कि बैंकिंग और टैक्स संबंधी सभी काम भी रुक सकते हैं। साथ ही जुर्माने की भी नौबत आ सकती है।