पैन कार्ड वालों के लिए अलर्ट – नया नियम लागू, नहीं मानने पर लगेगा भारी जुर्माना Pan Card Rule

By Prerna Gupta

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Pan Card Rule

Pan Card Rule – आज के समय में पैन कार्ड हर व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। बैंक खाता खोलना हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो या फिर किसी प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री करनी हो, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो हो जाइए सतर्क। सरकार ने इसे लेकर सख्त कदम उठाए हैं और नया नियम भी लागू कर दिया गया है।

पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ी

सरकार ने उन लोगों के लिए थोड़ी राहत जरूर दी है जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मई 2025 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दिया गया है। यानी अब आपके पास सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं इस काम को निपटाने के लिए। अगर आपने अब भी इसे नजरअंदाज किया, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

अगर लिंक नहीं किया तो लगेगा जुर्माना

अगर कोई व्यक्ति तय समय तक पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो उसे एक हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। और यह जुर्माना ही नहीं, बल्कि इसका असर आपके पैन कार्ड की वैधता पर भी पड़ेगा। समय पर लिंक न करने की स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी इनएक्टिव हो जाएगा। और एक बार पैन निष्क्रिय हो गया, तो आप उसे किसी भी वित्तीय काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

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इन कामों पर लगेगा ब्रेक

अब सोचिए अगर पैन कार्ड काम नहीं करेगा तो क्या-क्या रुक सकता है? सबसे पहले तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कोई नया बैंक खाता खोलना है, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करना है, बीमा लेना है या कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो वह सब कुछ ठप हो जाएगा। यहां तक कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने जैसे बड़े सौदे भी नहीं हो पाएंगे।

निष्क्रिय पैन कार्ड का इस्तेमाल पड़ सकता है भारी

अगर आप गलती से भी निष्क्रिय पैन कार्ड का उपयोग किसी भी फाइनेंशियल काम में कर लेते हैं, तो फिर जुर्माना भी ज्यादा भरना पड़ेगा। आयकर विभाग के मुताबिक ऐसा करने पर आपको दस हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह आयकर कानून की धारा 272B के तहत तय किया गया है। तो बेहतर यही है कि समय रहते इसे लिंक करा लिया जाए।

कैसे करें पैन-आधार लिंक – पूरी प्रक्रिया आसान

अगर आप सोच रहे हैं कि यह काम मुश्किल होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैन और आधार को लिंक करना अब बेहद आसान हो गया है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है।

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  • वेबसाइट है: www.incometax.gov.in
  • होमपेज पर “Link Aadhaar” का विकल्प मिलेगा।
  • वहां आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा।
  • इसके बाद एक ओटीपी आएगा, जो आपको डालकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यह सब आप घर बैठे सिर्फ 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग

सरकार का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम और ज्यादा पारदर्शी होगा। साथ ही इससे उन लोगों पर भी लगाम लगेगी जो फर्जी पैन कार्ड के जरिए टैक्स चोरी करते हैं। इस कदम से देश की वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

कई लोगों को अब भी है गलतफहमी

अभी भी बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, खासकर वो लोग जो रिटायर्ड हैं या जिनकी आय टैक्स के दायरे में नहीं आती। लेकिन पैन कार्ड तो हर वित्तीय लेनदेन में लगता है, चाहे आप टैक्स दे रहे हों या नहीं। तो साफ है कि यह नियम सभी के लिए है।

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समय रहते कर लें लिंक – बाद में पछताना न पड़े

अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो अब और देर मत कीजिए। आखिरी तारीख 30 जून 2025 है और उसके बाद न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि आपको कई जरूरी कामों में परेशानी भी उठानी पड़ सकती है।

सरकार का यह कदम देश के वित्तीय सिस्टम को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर हम सब समय रहते जरूरी नियमों को समझें और उनका पालन करें, तो न सिर्फ खुद को मुसीबत से बचा सकते हैं बल्कि सिस्टम को भी मजबूत बना सकते हैं।

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